यूरोपीय आयोग ने तेरह से पंद्रह वर्ष के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक घंटा सीमित किया।इस आयु वर्ग के बच्चे माता-पिता के बनाए खातों से ही सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
तेरह वर्ष से कम बच्चों को सोशल मीडिया तक पहुँचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, नया प्रस्ताव लाया।
अभिभावक स्मार्टफोन या टैबलेट पर एक घंटे के लिए उपयुक्त वीडियो सेवाएँ उपलब्ध कराएंगे।आयोग उपाध्यक्ष ने कहा कि प्लेटफॉर्म बच्चों की रुचि पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं, यह रुके।
आयोग अध्यक्ष ने समाजिक मीडिया, वीडियो गेंम्स, चैटबॉट्स में लत बढ़ाने वाली सेटिंग्स पर रोक की मांग की।योजना लागू करने के लिए यूरोपीय संघ के देश और संसद की मंज़ूरी आवश्यक बताई गई है।







































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