बर्लिन में डॉक्टर को बिना मरीज़ों की रज़ामंदी के नशे की दवा देकर हत्या का दोषी ठहराया।सत्रह महिलाएँ और तीन पुरुष, उम्र पच्चीस से चौ्यानवे वर्ष के बीच, इसके पीड़ित पाए गए हैं।
दोष सिद्ध होने पर बर्लिन राज्य अदालत ने डॉक्टर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।
डॉक्टर के ऊपर पचहत्तर अन्य संदिग्ध मौतों की जाँच वर्ष के अंत तक पूरी होने की संभावना।अदालत ने डॉक्टर के ताउम्र चिकित्सा पेशे से प्रतिबंधित रहने का निर्णय भी सुनाया है।
जाँच में सामने आया कि आरोपी ने अपराध छुपाने के लिए कुछ मरीज़ों के घर में आग लगाई।आरोपी डॉक्टर ने अदालत में बारह मामलों में अपनी संलिप्तता कबूल करते हुए सफाई भी दी।
































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