पोलैंड सरकार ने स्कूलों में मोबाइल और रिकॉर्डिंग उपकरणों पर प्रतिबंध वाला बिल पास किया।राज्य और निजी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के बच्चे बिल्डिंग में फोन नहीं चला पाएंगे।
बाहरी गतिविधियों के दौरान भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करना अब मना रहेगा।
शिक्षकों की अनुमति से पढ़ाई के लिए या आपातकालिन स्थिति में ये अनुमति मिल सकती है।स्वास्थ्य कारणों या आपात स्थिति को इस कानून के प्रावधानों से बाहर रखा गया है।
हाई स्कूल अपने स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेकर अपना अलग नियम बना सकते हैं।नया कानून एक सितंबर को लागू होगा, स्कूलों को अनुकूलन के लिए इकतीस अक्टूबर तक का समय।
